निलंबित शिक्षक बहाल, एसडीएम और बीएसए हाईकोर्ट में तलब

एमडीएम राशन बेचने के आरोप में हुआ था निलंबन 

सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक के कम्पोजिट विद्यालय भरवठिया बाजार में तैनात इंचार्ज प्रधानाध्यापक सूर्यवीर सिंह यादव को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने एसडीएम डुमरियागंज और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) सिद्धार्थनगर को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।  

सांकेतिक चित्र

क्रिसमस की छुट्टी पर ग्राम प्रधान ने लगाया था आरोप

मामला 25 दिसंबर 2024 का है, जब विद्यालय में क्रिसमस की छुट्टी थी। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक विद्यालय में रखा एमडीएम का चावल और गेहूं पिकअप वाहन में लादकर बेच रहे थे। इस सूचना पर एसडीएम डुमरियागंज ने तत्कालीन नायब तहसीलदार महबूब आलम को जांच का निर्देश दिया। तहसीलदार ने पिकअप को कब्जे में लेकर डुमरियागंज पुलिस को सौंप दिया।  

निलंबन और कानूनी लड़ाई 

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सूर्यवीर सिंह यादव को निलंबित कर बीईओ भनवापुर को उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। बीईओ राजेश कुमार की तहरीर पर डुमरियागंज पुलिस ने केस दर्ज किया। शिक्षक ने इस निलंबन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।  

हाईकोर्ट ने दिया स्थगन आदेश

17 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने केस पर स्थगन आदेश जारी किया और बीईओ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। कोर्ट ने सवाल उठाया कि एसडीएम ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों किया और बीएसए ने इसकी अनुमति क्यों दी।  

28 फरवरी को पारित हुआ बहाली आदेश

हाईकोर्ट ने 28 फरवरी 2025 को अपने आदेश में शिक्षक को बहाल करने और नियमित वेतन भुगतान का निर्देश दिया। साथ ही, एसडीएम डुमरियागंज और बीएसए सिद्धार्थनगर को 24 मार्च 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

रिपोर्ट : अंकित अग्रहरि 


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